जमशेदपुर की जनता के लिए एक खुशी के संवाद दुर्गा पूजा को लेकर जारी हुई गाइडलाइन , जानिए क्या-क्या छूट मिला

झारखंड की जनता के लिए एक खुशी के संवाद दुर्गा पूजा को लेकर जारी हुई गाइडलाइन सारे मंदिर मस्जिद और सारे धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खुलेगा । जाने कैसे होगा  दुर्गा पूजा और अनलॉक 5 .0 में दिया गया छूट। 

झारखंड में अनलॉक 5 का स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया इनके तहत दुर्गा पूजा के आयोजन कार्य के दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्य में आपदा विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत कहा गया है कि 8 अक्टूबर 2020 के सारे मंदिर मस्जिद समेत तमाम धार्मिक स्थल खोले जाएंगे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आदेश दिए है जिसके तहत अन्य सारी पावन दिया बरकार रहेगी स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्था से लेकर सिनेमा हॉल सारे मल्टीप्लेक्स बंद ही रहेगी सिर्फ धार्मिक स्थल को खोला जाएगा और दुर्गा पूजा कर लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है

जारी किए गए गाइडलाइंस : –

  1. दुर्गा पूजा के आयोजन मंदिर घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किए गए पंडालों में किया जा सकता है जहां किसी तरह की कोई भी नहीं होगी सिर्फ पूजा होगी
  2. पंडालों को ऐसा बनाया जाना है जिसमें बाहर से कोई मूर्ति नहीं देख सके और ना ही भी लग सके
  3. किसी तरह की लाइटिंग पूजा पंडाल या आसपास के इलाके में करने पर पाबंदी रहेगी
  4. किसी तरह का थीम पर कोई पंडाल या मंडप नहीं बनेगा
  5. किसी तरह का तोरण द्वार या स्वागत गेट किसी भी आयोजन के दौरान नहीं बनाया जाएगा
  6. श्री पंडाल में जहां मूर्ति रहेगी वहीं ढका हुआ रहेगा नहीं तो सारा एरिया खुला हुआ रहने को कहा गया है
  7. मूर्ति की साइज सिर्फ 4 फीट होनी चाहिए
  8. किस तड़ाका कोई लाउड स्पीकर सिस्टम नहीं रहेगा
  9. किसी तरह का मेला नहीं लगेगा
  10. किसी तरह का फूड स्टॉल नहीं लगेगा
  11. दुर्गा पूजा पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजक को मिलाकर सिर्फ 7 लोग होनी चाहिए
  12. किसी तरह का विसर्जन का जुलूस नहीं निकलेगा प्रशासन जहां तक तय करेगा वहां सादगी से जाकर विसर्जन कर देना होगा
  13. किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा
  14. किसी तरह का कोई प्रसाद भोग वितरण या भोज कराने की इजाजत नहीं होगी
  15. किसी तरह का कोई आमंत्रण भी नहीं बांटना है
  16. किसी तरह का पंडाल या मूर्ति का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होगा
  17. रावण का पुतला दहन को लेकर किसी तरह का कोई बड़ा आयोजन करने पर रोक रहेगी
  18. सारे आयोजन के दौरान जो आयोजक और पुजारी है वह माफ पहनकर रहेगा
  19. 6 फीट का पब्लिक डिस्टेंस होना जरूरी है
  20. मंडप में होंगे वे लोग सफाई का ख्याल रखेंगे और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे
  21. प्रशासन के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होंगे
  22. जिले के डीसी और एसपी इन सारे नियमों का अनुपालन कराएंगे
  23. अगर किसी ने इस तरह के नियम का उल्लंघन किया तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

लॉकडाउन के दौरान यह नियम रहेगा प्रभावी:-

जितने भी धार्मिक स्थल होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के एसपी का पालन होगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, दारू पान तंबाकू का सेवन पर पाबंदी रहेगी ,नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ,सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की पाबंदी रहेगी , राज्य के भीतर ही आने जाने को लेकर नियम लागू किया गया है वह प्रभावी रहेगा, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है , शादी विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं शामिल हो सकते हैं , 6 ft का सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन होगा , मार्क्स पहनना अनिवार्य है, शॉपिंग मॉल सामान्य तरीके से जिन नियमों से चल रहा है वह नियम से ही चलेगी, होटल , धर्मशाला , गेस्ट हाउस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्वक के नियम से ही चलेगी.

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