दीपावली के दिन शाम 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे हरित पटाखे

केवल हरित पटाखों की ही की जा सकेगी बिक्री

उपायुक्त श्री उमा शंकर सिंह ने दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दीपावली के दिन शाम 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही हरित पटाखे (ग्रीन पटाखे) चलाए जा सकेंगे।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सदस्य सचिव के निर्देशानुसार दीपावली के दिन मात्र 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखे के लिए होगी। साथ ही जिले में केवल हरित पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।

उपायुक्त ने कहा कि दीपावली के बाद छठ पूजा के दिन प्रातःकाल 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरुपर्व के दिन रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 बजे से मध्य रात्रि 12.30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि उपरोक्त निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं अन्य संगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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