Kangana Ranaut को Bombay High Court से मिली जीत, BMC को कड़ी फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के दफ्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर जारी मुम्बई महानगर पालिका (BMC) के नोटिस को रद्द कर दिया है. कंगना ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है.

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) मुंबई महानगर पालिका (BMC) की कार्रवाई के विरुद्ध दायर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तरफ से याचिका को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही अदालत ने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के दफ्तर पर हुई तोड़क कार्रवाई को गलत बताया है. बीएमसी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कंगना के दफ्तर का निर्माण जायज बताया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा है, सामना में छपे लेख से प्रतीत होता है कि कंगना (Kangana Ranaut) द्वारा मुंबई को POK जैसा बताने के बाद यह कार्रवाई हुई है. राज्य सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदारान बयानों को नजर अंदाज करना चाहिए. प्रशासन की तरफ से बंगला तोड़ना गलत भावना के तहत कार्रवाई प्रतीत होती है. कंगना की याचिका को स्वीकारते हुए कोर्ट ने कहा, कंगना याचिकाकर्ता रहने योग्य निर्माण कार्य कर सकती हैं.