झारखंड : प्रधान गुरमुख सिंह मुखे घाघीडीह जेल से रिहा

झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरु चरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग मामले में सीजीपीसी से बर्खास्त प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को घाघीडीह जेल से रिहा कर दिया गया

इस दौरान सिख समाज के लोग गुरमुख सिंह मुखे के जेल से बाहर आते ही माला पहनाकर व मुंह मीठा कराकर उनका स्वागत किया, विगत 9 नवंबर को झारखंड के प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला अपनी धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर के साथ गुरुद्वारा जा रहे थे तभी उन पर हरिजन बस्ती के पास गोली चलाई गई थी, जहां गुरप्रीत कौर के बयान पर सीतारामडेरा पुलिस ने गुरुमुख सिंह मुखे, अमरजीत अंबा व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया,वही 19 नवंबर को गुरमुख सिंह मुखे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था वही जेल से बाहर निकलते ही गुरमुख सिंह मुखे ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, उन्होंने बताया जिस मामले में उन्हें जेल भेजा गया था उस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है वे निर्दोष है वहीं उन्होंने समाज के लोगों से ऐसी गलतफहमी से दूर रहने की नसीहत दी

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