कोविड-19 को लेकर सरकार के नए गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जमशेदपुर अक्षेस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों में जाकर लोगों को जागरूक करते हुए नए नियम का पालन करने की चेतावनी दी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए झारखंड सरकार ने कोरोना का नया गाइडलाइन जारी की जिसमें रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बंद रखने का निर्देश दिया है. इस नियम के तहत यह कहा जा सकता है कि झारखंड में अब रात्रि कर्फ्यू लागू हो गई है यह नियम 30 अप्रैल तक के लिए जारी की गई है.
इस नियम का पालन कराने के लिए जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बाजारों में अभियान चलाकर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस रखने पर जोर दिया. वहीं ध्वनि यंत्र के माध्यम से दुकानदार एवं आम लोगों को सरकार के नए नियम का पालन करते हुए रात 8:00 बजे बाद दुकान बंद करने की जानकारी दी. वहीं चेतावनी भी दी कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालो पर एफ आई आर दर्ज करते हुए जेल भी भेजा जा सकता है।