राँची: रांची के राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में ई-पास की खामियों को लेकर को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भी अदालत से विशेष आग्रह किया गया है। अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से गुजारिश की गयी है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करें और लोकल मूवमेंट के लिए ई- पास को लेकर लोकल बाध्यता खत्म करने का निर्देश जारी करें।
प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि ई-पास लेना एक जटिल प्रक्रिया है। उदहारण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति वाहन लेकर सब्जी लेने के लिए निकलना है तो उसे ई- पास की जरूरत होगी। ई- पास उपलब्ध नहीं होने की सूरत में उक्त व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों की आवाजाही काफी कम है। साथ ही पोर्टल पर लोड होने पर पेज खुलता कम है।
बाइट: अनूप अग्रवाल, अधिवक्ता